आज से यहां डाला पैसा तो 2024 के लिए बचा लेंगे लाखों रुपये, साल खत्म होने से पहले कर लें टैक्स प्लानिंग
Tax Saving Tips: अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें तो अभी वक्त है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का. तो ऐसे जमे-जमाए और आजमाए हुए निवेश के विकल्प हैं, जहां आप पैसे लगाकर टैक्स बचा सकते हैं.
नया साल शुरू हो रहा है, इसके साथ ही ये सही वक्त है फाइनेंशियल प्लानिंग का. और टैक्स प्लानिंग इसका बड़ा हिस्सा है. अगले साल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे, तो आपको यही वक्त याद आएगा, जब आप सोचेंगे कि टैक्स बचाने की प्लानिंग कर ली होती. लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके पास काफी वक्त है कि आप निवेश के जरूरी फैसले ले सकते हैं. अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें तो अभी वक्त है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का. तो ऐसे जमे-जमाए और आजमाए हुए निवेश के विकल्प हैं, जहां आप पैसे लगाकर टैक्स बचा सकते हैं.
1. PPF
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. ये अकाउंटलॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह बेहतर तरीका है. इसमें निवेश के साथ-साथ मैच्योरटी पर मिलने वाला फंड और ब्याज की रकम टैक्स फ्री रहती है.
2. NPS
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme- NPS) एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है. इसमें निवेश करने पर रिटायरमेंट की उम्र में आपको एक बड़ा फंड एकमुश्त मिलता है. साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है. इसमें निवेश करके आपको तीन फायदे होंगे. पहला आप अपने लिए रिटायमेंट फंड इकट्ठा कर लेंगे, दूसरा फायदा कि आपको एन्युटी के जरिए रिटायरमेंट के बाद रेग्युलर इनकम होने लगेगी और तीसरा फायदा आप इस स्कीम में निवेश करके सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं.
3. Home Loan
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नए साल में अगर आप मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर निवेश है. आजकल ज्यादातर लोग मकान या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं. ऐसे में आप होम लोन के लिए ली गई राशि और इस पर लगने वाले ब्याज, दोनों पर टैक्स छूट ले सकते हैं. होमलोन की मूल राशि के 1.5 लाख रुपए सालाना पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं, वहीं Section 24 के तहत मूलधन पर लगने वाले 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
4. Health Insurance
आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी की जरूरत बन गया है. हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप न सिर्फ खुद को और परिवार को सुरक्षा कवर दे सकते हैं, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन का लाभ भी ले सकते हैं. अपने आश्रितों और अपने जीवनसाथी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपये की कटौती के अलावा, आप अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं. अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हैं, तो 50,000 रुपये की ऊपरी सीमा है, जिससे कुल कटौती की सीमा 75,000 रुपये हो जाती है.
5. टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Life Insurance Tax Benefit)
टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक बढ़िया तरीका है, साथ ही यह कई टैक्स बेनेफिट भी देता है. टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला डेथ बेनेफिट लाभार्थियों के लिए टैक्स-फ्री है. इसका अर्थ है कि आपके प्रियजनों को प्राप्त होने वाली राशि पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन्स के लिए भी क्लेम कर सकता है. यह डिडक्शन इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की लिमिट तक उपलब्ध है. अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान भी टैक्स-फ्री रिटर्न ऑफ प्रीमियम (जीएसटी को छोड़कर) का लाभ प्रदान करते हैं.
09:46 AM IST